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बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की केंद्र की अधिसूचना पंजाब विस में रद्द, डिप्टी सीएम बोले- ये राज्य और पुलिस का अपमान

चंडीगढ़,पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 से 50 किमी करने को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को पंजाब...
बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की केंद्र की अधिसूचना पंजाब विस में रद्द, डिप्टी सीएम बोले- ये राज्य और पुलिस का अपमान

चंडीगढ़,पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 से 50 किमी करने को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को पंजाब विधानसभा में गुरुवार को रद्द कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना पंजाब और पुलिस का अपमान है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी।

इस मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को घेरा है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के हित की बात कहने वाले सुखबीर तब कहां थे, जब इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने भी अकाली दल को घेरा। उन्होंने कहा कि पंजाब में आतंकवाद और नशे को लाने वाला अकाली दल है।

उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, 'देश की आजादी और 1962, 1965, 1971 और 1999 की जंग में पंजाब ने कुर्बानियां दी हैं। देश में सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड पंजाबियों को मिले हैं। पंजाबी दुनिया में ऐसी बेमिसाल देशभक्त कौम है, जिन्होंने साहस और हौसले से देश की एकता के लिए अपना योगदान दिया। संविधान के मुताबिक राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसमें पंजाब सरकार पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए बीएसएफ का दायरा 15 से 50 किलोमीटर बढ़ाने का फैसला पुलिस और सरकार पर अविश्वास जताने और अपमान भरा फैसला है।' रंधावा ने कहा, 'केंद्र को इस बारे में पहले पंजाब सरकार से चर्चा करनी चाहिए थी। पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत है। इसके लिए बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं हैयह भारतीय संविधान के संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ हैपंजाब के सभी राजनीतिक दल इसकी निंदा करते हैं।'

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