सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स केस में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मजीठिया की गिरफ्तारी पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सोमवार तक कोई कठोर कदम नहीं उठाने को कहा है। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।
बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने ड्रग्स केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर दी थी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले मोहाली की कोर्ट से भी बिक्रम मजीठिया को झटका लग चुका है। हाईकोर्ट ने हालांकि पंजाब पुलिस को तीन दिन तक बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए थे।
बिक्रम मजीठिया के खिलाफ दिसंबर में 2018 के ड्रग्स मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। बिक्रम मजीठिया करीब 25 दिन तक गायब रहे थे और अदालत से जब उन्हें अंतरिम राहत मिली थी तो वह सबसे सामने आए थे। बिक्रम मजीठिया अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।