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नाबालिग बलात्कार पीड़िता का 25 सप्ताह का गर्भ गिराया

कानून के अनुसार 20 सप्ताह से उपर के गर्भ को गिराने की अनुमति नहीं है। हालांकि शीर्ष अदालत ने 14 वर्षीय लड़की और उसके परिवार को राहत देते हुए 25 हफ्ते का भ्रूण गिराने की अनुमति दे दी।
नाबालिग बलात्कार पीड़िता का 25 सप्ताह का गर्भ गिराया

अहमदाबाद। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद डॉक्टरों ने एक नाबालिग बलात्कार पीडि़ता का 25 सप्ताह का गर्भ आज सफलतापूर्वक गिरा दिया। शीर्ष अदालत ने लड़की के पक्ष में हस्तक्षेप किया था जो भारतीय चिकित्सा कानूनी इतिहास में अपनी तरह का पहला मामला हो सकता है।

सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ एमएम प्रभाकर ने कहा कि पांच डॉक्टरों की एक टीम ने शुक्रवार देर रात नाबालिग बलात्कार पीडि़ता का 25 सप्ताह का गर्भ सफलतापूर्वक गिरा दिया। डॉक्टर ने कहा कि भ्रूण गिराए जाने के बाद लड़की का स्वास्थ्य ठीक है।

पीडि़ता के परिवार के एक मित्र ने कहा कि गर्भपात के बाद अब 14 वर्षीय लड़की को नया जीवन मिला है जो 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि गर्भपात किए जाने की चिकित्सा प्रक्रिया शुक्रवार सुबह शुरू हुई थी और डॉक्टरों को इसमें 24 से 36 घंटे लगने का अनुमान था। हालांकि यह केवल 12 घंटे में ही संभव हो गया।

 

लड़की के जीवन के लिए कानून में छूट

कानून के अनुसार 20 सप्ताह से उपर के गर्भ को गिराने की अनुमति नहीं है। हालांकि शीर्ष अदालत ने 14 वर्षीय लड़की और उसके परिवार को राहत देते हुए 25 हफ्ते का भ्रूण गिराने की अनुमति दे दी। लड़की तब गर्भवती हो गई थी जब उससे जतिन मेहता नाम के एक डॉक्टर ने कथित तौर पर बलात्कार किया। लड़की उसके पास इस साल के शुरू में टायफाइड का उपचार कराने गई थी।

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