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'आप' को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, एलजी की इस शक्ति पर अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 'एल्डरमेन' को...
'आप' को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, एलजी की इस शक्ति पर अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 'एल्डरमेन' को नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एलजी से वैधानिक आदेश के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार।

इसमें कहा गया है कि चूंकि यह एक वैधानिक शक्ति है न कि कार्यकारी शक्ति, इसलिए एलजी से वैधानिक आदेश के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, "दिल्ली के एलजी से अपेक्षा की जाती है कि वह क़ानून के आदेश के अनुसार काम करेंगे, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार।"

शीर्ष अदालत का फैसला दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आया, जिसमें एलजी द्वारा दिल्ली नगर निगम में 10 'एल्डरमेन' के नामांकन को चुनौती दी गई थी। बता दें कि मई 2023 में शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

आप सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि एमसीडी की उन वार्ड समितियों में नामांकन किया गया है जहां भाजपा कमजोर है। एलजी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया था कि वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते समय दिल्ली सरकार की "सहायता और सलाह" आवश्यक नहीं थी, जो विशेष रूप से प्रशासक को प्रदान की गई थी।

आप के नगर निगम चुनाव जीतने के बाद, एलजी ने 10 'एल्डरमैन' नियुक्त किए जिनका दिल्ली सरकार ने विरोध किया था।

दिल्ली सरकार की याचिका में 3 और 4 जनवरी, 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत एलजी ने 10 व्यक्तियों को एमसीडी के नामित सदस्यों के रूप में नामित किया था।

याचिका में कहा गया था कि उपराज्यपाल ने अपनी पहल पर दिल्ली नगर निगम में 10 नामांकित सदस्यों को "अवैध" रूप से नियुक्त किया है, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर।

अरविंद केजरीवाल ने नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कहा था, "1991 में अनुच्छेद 239एए लागू होने के बाद यह पहली बार है कि एलजी द्वारा निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए इस तरह का नामांकन किया गया है, जिससे एक अनिर्वाचित कार्यालय को वह शक्ति प्राप्त हो गई है जो विधिवत निर्वाचित सरकार से संबंधित है।"

इसमें "मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3(3) (बी) (आई) के तहत दिल्ली नगर निगम में सदस्यों को नामित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।"

इसमें कहा गया था, "यह ध्यान रखना उचित है कि न तो धारा और न ही कानून का कोई अन्य प्रावधान कहीं भी यह कहता है कि ऐसा नामांकन प्रशासक द्वारा अपने विवेक से किया जाना है। जैसे, संविधान के अनुच्छेद 239एए की योजना के तहत, "प्रशासक" शब्द का उपयोग किया जाता है। याचिका में कहा गया था कि उन्हें आवश्यक रूप से मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने वाले प्रशासक/उपराज्यपाल के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर नामांकन करने के लिए बाध्य थे।"

आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वर्तमान मामले में, उपराज्यपाल को किसी संवैधानिक प्रावधान या किसी वैधानिक प्रावधान के तहत एमसीडी में नामांकन करने का कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं दिया गया है।

इसमें कहा गया था, "तदनुसार, उनके लिए कार्रवाई के केवल दो रास्ते खुले थे या तो निर्वाचित सरकार द्वारा एमसीडी में नामांकन के लिए उनके लिए अनुशंसित प्रस्तावित नामों को स्वीकार करना, या प्रस्ताव से असहमत होना और उसे राष्ट्रपति के पास भेजना। ऐसा नहीं था। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, वह अपनी पहल पर नामांकन करने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र हैं, उपराज्यपाल द्वारा किए गए नामांकन अधिकार क्षेत्र से बाहर और अवैध हैं, और परिणामस्वरूप रद्द किए जाने योग्य हैं।"

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