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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर एक और एक्शन, आईएमए ने किया सस्पेंड

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने कोलकाता के पूर्व आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ....
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर एक और एक्शन, आईएमए ने किया सस्पेंड

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने कोलकाता के पूर्व आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी। यह कदम इस महीने की शुरुआत में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की सीबीआई जांच के बीच उठाया गया है।

भारतीय चिकित्सा संघ ने एक आदेश में कहा कि आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन द्वारा गठित समिति ने स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले तथा आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कोलकाता में उसके बाद के घटनाक्रम पर विचार किया।

आदेश में कहा गया है, "राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षरकर्ता ने पीड़िता के माता-पिता से उनके घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने स्थिति से निपटने में आपके (घोष) खिलाफ अपनी शिकायतें रखीं और साथ ही इस मुद्दे को उचित तरीके से संभालने में सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी के बारे में भी बताया, जो कि उनके साथ आपके व्यवहार में आपकी जिम्मेदारी के अनुरूप था।"

इसमें कहा गया है, "आईएमए बंगाल राज्य शाखा के साथ-साथ डॉक्टरों के कुछ संघों ने भी आपके द्वारा पूरे पेशे को बदनाम करने की प्रकृति का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की है।"

आदेश में कहा गया है कि आईएमए की अनुशासन समिति ने "सर्वसम्मति से आपको भारतीय चिकित्सा संघ की सदस्यता से तत्काल निलंबित करने का निर्णय लिया है।"

इससे पहले 26 अगस्त को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आरजीकेएमसीएच) में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले की जांच के तहत, वहां के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर पॉलीग्राफ परीक्षण का दूसरा दौर पूरा किया।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सीबीआई को मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार की जांच करने का आदेश दिए जाने के बाद यह जांच शुरू की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है, जिसे 17 सितंबर को प्रस्तुत किया जाना है।

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने घटना से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपने का आदेश दिया था।

प्रशिक्षु डॉक्टर 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाया गया था।

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