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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर दी ज़मानत, रिहाई का आदेश भी हुआ जारी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत देने के...
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर दी ज़मानत, रिहाई का आदेश भी हुआ जारी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत देने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रिहाई का आदेश जारी किया। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने यह आदेश केजरीवाल के वकीलों द्वारा अदालत के समक्ष 10 लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल करने के बाद पारित किया।

अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों के इस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया कि केजरीवाल की शीघ्र रिहाई के लिए विशेष दूत के माध्यम से रिहाई वारंट भेजा जाए।

इससे पहले, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना है। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी।

साथ ही केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने पर कुछ शर्तें भी लगाईं, कहा कि वह इस मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। जब तक उन्हें छूट नहीं दी जाती, उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई में उपस्थित रहना होगा।

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने एक अलग फैसले में केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई की इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई की इस तरह की गिरफ्तारी से ईडी मामले में दी गई जमानत को झटका लगा है।

जस्टिस भुइयां ने कहा कि केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत पर रहते हुए जेल में रखना न्याय का मखौल उड़ाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दी गई थी और सीबीआई मामले में उन्हें और हिरासत में रखना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। जज ने कहा, "मुकदमे की प्रक्रिया या गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाले कदम उत्पीड़न नहीं बनने चाहिए।"

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी "अनुचित" है और इसलिए केजरीवाल को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल द्वारा जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाने पर आपत्ति जताई।

केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और फिर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। 5 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को "कानूनी" करार दिया। इसने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पर्याप्त सबूत एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआई उनके खिलाफ आगे की जांच शुरू करेगी।

हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के कामों में कोई दुर्भावना नहीं थी, जो दर्शाता है कि केजरीवाल कैसे गवाहों को प्रभावित कर सकते थे, जो उनकी गिरफ़्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते थे। इसने कहा था कि केजरीवाल कोई आम नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार के एक प्रतिष्ठित विजेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं।

अपने आदेश में उसने कहा था, "गवाहों पर उसका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से पता चलता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बनने का साहस जुटा सके, जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया है।"

केजरीवाल को अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च, 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 26 जून, 2024 को आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे।

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