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बिहार: सेनारी नरसंहार कांड में 15 दोषी करार, 23 अन्य बरी

बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने 17 साल पुराने सेनारी नरसंहार कांड में आज फैसला सुनाते हुए 15 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं अदालत ने इस हत्याकांड के 23 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
बिहार: सेनारी नरसंहार कांड में 15 दोषी करार, 23 अन्य बरी

जहानाबाद के अतिरिक्त जिला जज (तृतीय) रंजित कुमार सिंह ने माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर द्वारा एक जाति विशेष के उक्त नरसंहार मामले में आज 15 आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि 23 अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी घोषित किया। इस मामले में अदालत द्वारा आगामी 15 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। जहानाबाद से अलग हुए वर्तमान अरवल जिला के करपी थाना अंतर्गत सेनारी गांव के ठाकुरबाड़ी के निकट लोगों को इकट्ठा कर एक जाति विशेष के 34 लोगों की 18 मार्च 1999 को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में सात अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए थे।

इस मामले की सूचक चिंतामणि देवी थीं जिनके पति और पुत्र की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा व्यास यादव उर्फ नरेश यादव और 500 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में 74 लोगों के खिलाफ 2002 में आरोपपत्र दायर किया गया था। जिसके बाद 56 लोगों के के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ क्योंकि 18 अन्य आरोपी फरार थे। बाद में अदालत द्वारा 45 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र गठित किया गया जिनमें दो की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई तथा पांच अन्य लापता हैं। इस मामले में 38 लोगों के खिलाफ अतिरिक्त जिला जज तृतीय की अदालत में ट्रायल चला जिनमें 15 को आज दोषी करार दिया गया जबकि 23 अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी घोषित कर दिया गया।

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