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महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे नवाब मलिक और अनिल देशमुख, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की उन...
महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे नवाब मलिक और अनिल देशमुख, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें मांग की गई थी कि उन्हें महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी जाए। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 20 जून को मतदान होना है। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों नेता अब वोट नहीं डाल पाएंगे। 

बता दें कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव के लिए भी वोट डालने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट द्वारा याचिका ठुकराए जाने के बाद दोनों नेताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया था। 

कोर्ट के इस फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मलिक और देशमुख को गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा गया है। उन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं क्या? उन्हें किसी अपराध में सजा मिली है क्या? अबतक जब आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो कोर्ट उनके वोट देने के अधिकार को कैसे नकार सकती है। 

राउत ने कहा कि इस फैसले से पता चलता है कि कोई है जो पर्दे के  पीछे खेल कर रहा है।ष केंद्र के दबाव में देश के सारे संस्थान काम कर रहे हैं। लोकतंत्र को ताला लगा देने का वक्त आ गया है। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि संजय राउत की हिम्मत है तो वे ताला लगाकर दिखाएं।

गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने इसी साल के फरवरी में अरेस्ट किया था। फिलहाल नवाब मलिक और अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। बात दें कि 20 जून को 10 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे।

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