कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच अब सीबीआई करेगी। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी से केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
यह निर्णय चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका के बाद आया, जिन्होंने कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने का अनुरोध किया था।
इसे लेकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की गई थी।
मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर जांच पर स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है, जब अदालत रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।
इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 20 अगस्त को एसआईटी का गठन किया था।