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कोरोना का कहर: दिल्ली में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, कानून तोड़ा तो लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर एक बार फिर मास्क...
कोरोना का कहर: दिल्ली में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, कानून तोड़ा तो लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर एक बार फिर मास्क अनिवार्य कर दिया है। धिसूचना के अनुसार, सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निजी चार पहिया वाहन में मास्क पहनना अभी भी वैकल्पिक है। नियमों का पालन करवाने के लिए टीमों का गठन किया गया है। 10 अगस्त को दर्ज की गई मौतों की संख्या लगभग 180 दिनों में सबसे अधिक थी।

राजधानी दिल्ली में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 26,351 है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक सप्ताह में दैनिक मामलों में तेजी देखी गई है। मौतों की संख्या में भी तेजी का रुझान दिख रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए एक्शन में प्रशासन, चालान काटने के लिए इंफोर्समेंट टीमें गठित की गई हैं।

इससे पहले देश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 16 हजार नए मामले मिले और 54 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 3,546 की कमी आई है और इनकी संख्या 1,28,261 रह गई है। दैनिक और साप्ताहिक संक्रमण दर दोनों ही पांच प्रतिशत से नीचे बनी हुई है। दैनिक संक्रमण दर 4.94 प्रतिशत और साप्ताहिक संक्रमण दर 4.90 प्रतिशत है।

मरीजों के उबरने की दर बढ़कर 98.52 प्रतिशत हो गई है और मृत्युदर 1.19 प्रतिशत पर बनी हुई है। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 207.22 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें 102.26 करोड़ पहली, 93.66 करोड़ दूसरी और 11.28 करोड़ सतर्कता डोज शामिल हैं।

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