दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी द्वारा नगर निगम द्वारा सील किए गए एक घर का ताला तोड़ने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मनोज तिवारी के खिलाफ आईपीएसी की धारा 188 और डीएमसी एक्ट 461 व 465 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।
क्या है मामला?
मनोज तिवारी ने 16 सितंबर को नगर पालिका अधिकारियों के पिक एंड चूज सिस्टम के विरोध में प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के गोकुलपुर में एक अवैध कॉलोनी में सील किए गए एक घर का लॉक तोड़ दिया था। दरअसल वे अपने लोकसभा क्षेत्र में सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। तभी लोगों ने उन्हें घेरकर सीलिंग से निजात दिलाने की मांग की। स्थानीय लोगों ने उन्हें एक मकान दिखाया जिस पर पूर्वी निगम की तरफ से सील लगाई गई थी। तिवारी ने तुरंत ही एक ईंट उठाकर मकान की सील तोड़ दी। जिस मकान पर सील लगी थी, वो रिहायशी मकान था। कुछ समय पहले निगम की तरफ से उस मकान को अवैध निर्माण के चलते सील कर दिया गया था।
‘खुद ही सीलिंग करते हैं और खुद ही ताला तोड़ते हैं’
घटना के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले में ट्वीट कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ‘ये खुद ही सुबह सीलिंग करते हैं और खुद ही शाम को जाकर ताला तोड़ देते हैं। इन्हें क्या लगता है कि लोग बेवकूफ हैं?’
मनोज तिवारी ने क्या कहा?
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एफआईआर दर्ज होने के बाद मनोज तिवारी ने कहा, “यदि अवैध तरीके से सील किया जाएगा, तो हम इसका विरोध करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल को कॉलोनियों का दौरा करने और दिल्ली की जनता को जवाब देने के लिए चुनौती देता हूं। हम भी एफआईआर दर्ज कराएंगे।”