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गीता जौहरी के भी अच्छे दिन आये

मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गीता जौहरी के खिलाफ आरोपों को हटा दिया क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनिवार्य अनुमति नहीं मिली।
गीता जौहरी के भी अच्छे दिन आये

विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम.बी. गोसावी ने कहा, जौहरी के खिलाफ मुकदमा अनुमति के अभाव में वापस लिया जाता है। अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान के व्यापारी विमल पटनी और गुजरात के पूर्व पुलिस प्रमुख पी.सी. पांडे को अब तक इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया है।

सीबीआई के अनुसार जौहरी के खिलाफ प्रजापति मामले में जांच में विलंब के लिए मामला दर्ज किया गया था और उन्होंने कथित तौर पर मामले के कुछ रिकार्ड को नष्ट कर दिया। जौहरी के वकील ने कहा, हमने यह कहते हुए आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन दिया था कि सरकार से अनिवार्य अनुमति नहीं ली गई और इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

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