दिल्ली में एक घंटे से ज्यादा अघोषित बिजली कटौती हुई तो आपको हर्जाना मिलेगा। इस योजना को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) से मंजूरी मिलने के बाद अगले महीने से इसे लागू किया जाएगा।
दिल्ली सरकार की योजना के मुताबिक पहले दो घंटे बिजली की कटौती पर दिल्लीवासियों को 50 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से हर्जाना दिया जाएगा। उसके बाद 100 रुपये प्रति घंटा की दर से हर्जाना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 अप्रैल को इस योजना को मंजूरी दी थी।
एक दिन में केवल शुरुआती पहले घंटे की कटौती की स्थिति में बिजली कंपनियों को हर्जाने की छूट रहेगी। एक दिन में एक बार से अधिक कटौती पर पहले घंटे के लिए भी बिजली कंपनी पर जुर्माना लगेगा।
उपभोक्ताओं को जो हर्जाना मिलेगा, वह मासिक बिल में जुड़ जाएगा। इस पैसे को जोड़ने के बाद ही आगे बिल तय किया जाएगा। अगर बिजली कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत एसएमएस, ई-मेल, फोन, एप और वेबसाइट के जरिए अपने नाम, कन्ज्यूमर अकाउंट (सीए) नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि जानकारियों के साथ कर सकता है। अगर समय पर उपभोक्ता को हर्जाना नहीं मिला तो कंपनी पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगेगा।
सब्सिडी पर मिलेंगे हाई-टैक पंखे
दिल्ली सरकार ने शहरवासियों को सब्सिडी के रूप में हाई टैक पंखे देने की योजना भी बनाई है। इन पंखों की मदद से उनकी बिजली की खपत में लगभग 60 फीसदी तक की कमी आएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर यह योजना सफल होती है तो बिजली के लोड में करीब पांच सौ मेगावाट तक की कमी आएगी।