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यूपी: छेड़छाड़ के विरोध पर दलित परिवार पर चढ़ाई गाड़ी, दो महिलाओं की मौत, दो घायल

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार देर रात छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक ने दो दलित महिलाओं समेत...
यूपी: छेड़छाड़ के विरोध पर दलित परिवार पर चढ़ाई गाड़ी, दो महिलाओं की मौत, दो घायल

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार देर रात छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक ने दो दलित महिलाओं समेत चार लोगों पर कार चढ़ा दी। इसमें दो महिलाओं की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। मृतक महिलाएं देवरानी और जेठानी हैं। घटना के विरोध में लोगों ने मंगलवार सुबह हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया।

शादी से लौट रहा था परिवार

बुलंदशहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नया गांव चांदपुर में परिवार की एक युवती से छेड़छाड़ का विरोध किए जाने पर दबंगों ने परिवार के ऊपर कार चढ़ा दी, जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांदपुर रोड निवासी रामवीर और भीमसेन का परिवार सोमवार देर रात शादी समारोह में शामिल होकर घर लौटा था। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक पीड़ित परिवार के घर के बाहर नशे में पेशाब करने लगा। महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने परिवार की युवती से छेड़खानी शुरू कर दी। महिलाओं ने विरोध किया तो युवक वहां से धमकी देकर भाग गया। कुछ देर बाद युवक कार लेकर अपने साथियों के साथ मौके पर आ गया और उसने महिलाओं पर कार चढ़ा दी, जिसमें सत्यवती पत्नी रामवीर और उर्मिला पत्नी भीमसेन की मौत हो गई, जबकि जितेंद्र पुत्र रामवीर व एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने देर रात महिलाओं का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मंगलवार सुबह परिजनों ने दोनों महिलाओं के शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मामला बिगड़ता देख मौके पर अधिकारियों ने लोगों को समझाया। इसके बाद धाराओं में फेरबदल किया गया।

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मामले में मुख्य आरोपी नकुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि सोमवार रात हादसे की तहरीर दी गई थी और उसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार को एक अन्य पत्र के आधार पर धाराओं में फेरबदल कर दिया गया है। डीआईजी क्राइम ने बताया कि मामले में मंगलवार को मिली तहरीर के आधार पर धारा 307, 302, 354, 323 और एससी एसटी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

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