बाहर से आने पर झारखंड में अब 14 दिन क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। एक नवंबर से बार और जिम भी खुल जायेंगे। वहीं इंटर स्टेट बसों के परिचालन की भी अनुमति मिल गई है।
झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में गुरूवार की रात आदेश जारी कर दिया है। 14 दिनों के क्वारंटीन की शर्त को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में बोर्ड परीक्षा की खातिर छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी अभिभावकों की अनुमति के साथ तत्काल प्रभाव से छूट दी गई है।
मानकों का पालन करते हुए एक नवंबर से जिम और बार के संचालन की भी अनुमति दी गई है। आठ नवंबर के प्रभाव से इंटर स्टेट बसों के परिचालन की भी अनुमति दी गई है। धार्मिक सभाओं में भी 200 लोगों की सीमा तक जुटान की अनुमति दी गई है। ये छूट कोराना के तहत पूर्व के जारी निर्देशों के अधीन होंगे। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।