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केरल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री विजयन पर लगाया 'दबाव डालने' का आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर गोपीनाथ रवींद्रन को...
केरल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री विजयन पर लगाया 'दबाव डालने' का आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर गोपीनाथ रवींद्रन को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए उन पर दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री को लेकर भी बात कही। 

खान ने पत्रकारों के साथ संवाद के दौरान कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि मुख्यमंत्री ने रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति की मांग के लिए उनका इस्तेमाल किया। बता दें कि राज्यपाल की यह प्रतिक्रिया उच्चतम न्यायालय द्वारा कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में रवींद्रन को फिर से नियुक्त करने के केरल सरकार के फैसले को रद्द करने के बाद आई है।

केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पिछले साल 23 फरवरी को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति को बरकरार रखने वाले एकल-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील को यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा कानून के अनुसार किया गया था और यह ‘‘पद पर कब्जा करने के इरादे से’’ नहीं है।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, "उच्च न्यायालय द्वारा 23 फरवरी, 2022 को दिए गए निर्णय और पारित आदेश को रद्द किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 4 (रवींद्रन) को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त करने से संबंधित 23 नवंबर, 2021 की अधिसूचना को रद्द किया जाता है।"

आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, "यह शिक्षा मंत्री नहीं हैं जो मेरे कार्यालय में आए थे। एक ओएसडी और एक व्यक्ति जिसने कानूनी सलाहकार होने का दावा किया था मुख्यमंत्री के पास, वे चांसलर के रूप में शिक्षा मंत्री का एक पत्र लाए जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि उन्हें महाधिवक्ता की राय के साथ विधिवत हस्ताक्षरित नियुक्त किया जाना चाहिए। मैंने कहा कि आप मुझसे जो करने के लिए कह रहे हैं वह अवैध है।"

उन्होंने कहा, " मैंने सीएम को एक पत्र लिखा कि उन्होंने मुझसे जो करवाया वह अवैध था। मैंने उनसे कहा कि मैं चांसलर पद पर बने रहना नहीं चाहता क्योंकि सीएम फिर मुझसे कुछ गैरकानूनी करने के लिए कहेंगे। यह शिक्षा मंत्री नहीं थे , यह सीएम के कानूनी सलाहकार थे जो मेरे पास आए थे। पूरा दबाव सीएमओ का था। राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी हैं जिन्हें वे छीनना चाहते हैं। वे कन्नूर विश्वविद्यालय को संस्थागत बनाकर 5 लोगों की एक चयन समिति जहां निर्णय बहुमत से लिया जाएगा और बहुमत सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों का होगा।"

कन्नूर यूनिवर्सिटी में अभी कुलपति नहीं होने पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है, "हम तत्काल व्यवस्था करेंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पास आएगा, हम तत्काल व्यवस्था करेंगे।"

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