पशुपालन मामले में सजायाफ्ता और लगातार अदालत और जेल की चक्कर लगाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को झारखंड के पलामू की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए छह हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
वर्ष 2009 में गढ़वा में दर्ज इस मामले में भी लालू प्रसाद जमानत पर थे। 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान गढ़वा से राजद प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में वे हेलीकॉप्टर से आये थे। उनकी सभा स्थानीय गोविंद उच्च विद्यालय में होनी थी मगर हेलीकॉप्टर के लिए गढ़वा ब्लॉक के ही कल्याणपुर में हेलीपैड निर्धारित था। इसका अतिक्रमण कर लालू प्रसाद का हेलीकॉप्टर सभा स्थल वाले विद्यालय के मैदान में ही उतरा था। वहां मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुभाष सिंह ने इसे लेकर लालू प्रसाद और पायलट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पलामू के एमपी-एमएलए विशेष अदालत में चुनावी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला चल रहा था। सुनवाई के दौरान यह सफाई दी गई थी कि पायलट रास्ता भटक गया था इसलिए सभा मैदान में हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। बुधवार को सुबह 7.30 बजे ही लालू प्रसाद अदालत पहुंच गये। और सुनवाई के बाद करीब आठ बजे अदालत से बाहर निकल गये। लालू प्रसाद के अधिवक्ता के अनुसार मामले क निबटारा हो गया है।