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मुंबई: नवनीत राणा-रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट से राहत नहीं, 29 अप्रैल तक रहना होगा न्यायिक हिरासत में

महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा मामले का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था का...
मुंबई: नवनीत राणा-रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट से राहत नहीं, 29 अप्रैल तक रहना होगा न्यायिक हिरासत में

महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा मामले का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ कई केस के साथ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया है। इस मामले में राणा दंपति न्यायिक हिरासत में हैं और अपनी रिहाई के लिए जमानत अर्जी लगाई है।

अदालत ने दोनों की अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए टाल दी है। मुंबई  पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त की मांग की थी। हालांकि नवनीत राणा के वकील ने मुंबई पुलिस द्वारा अतिरिक्त समय की मांग का विरोध किया।

वहीं, इससे पहले नवनीत राणा ने की तरफ से लगाए गए अमानवीय बर्ताव के आरोप पर लोकसभा ने मुंबई पुलिस ने 24 घंटे अंदर जवाब मांगा है।

मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रविवार को उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस दौरान भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस पर महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि महिला सांसद को बाथरूम तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर खुद इसकी शिकायत भी की थी।

गौरतलब है कि रवि राणा और नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की धमकी दी थी। हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए शनिवार को धरना समाप्त कर दिया था। शनिवार सुबह शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में अमरावती सांसद नवनीत राणा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बैरिकेड्स तोड़ दिए थे।

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