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लॉकडाउन के बीच नोएडा प्रशासन ने ऑनलाइन सेवाओं को दी मंजूरी, जरूरी सेवाएं शामिल

लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। जरूरी समान...
लॉकडाउन के बीच नोएडा प्रशासन ने ऑनलाइन सेवाओं को दी मंजूरी, जरूरी सेवाएं शामिल

लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। जरूरी समान मुहैया कराने को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। लोगों को हो रही असुविधा के बीच गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर  जिला प्रशासन ने होम-डिलीवरी सेवाओं की अनुमति दे दी है। इन सेवाओं में भोजन, दवाइयां और किराने का सामान देने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा बिना पास के फल और सब्जी बेचने वाले फेरीवाले को भी अनुमति दे दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट बी एन सिंह ने कहा कि सुविधाएं मुहैया कराने वाले कंपनी के कर्मचारी अपने पहचान पत्र का उपयोग कर डोर-टू-डोर डिलीवरी कर सकते हैं।

बता दें, जिले में कोरोना वायरस के अब तक 14 मामले सामने आ चुके है। जबकि उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या 37 हो गई है। वहीं, पूरे देश में गुरुवार तक 649 मामले की पुष्टि हो चुकी है।

इन ऑनलाइन कंपनियों को मिली अनुमति

प्रशासन की तरफ से जारी सूची में शामिल ऑनलाइन सेवाओं में- जूमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, 24सेवन, ब्लू-डार्ट, डीटीडीसी, वो एक्सप्रेस,स्वीगी, ग्रोफर्स, बिगबास्केट,मिल्कबकेट, डूनजा, बिग बाजार,स्नैपडील, लिसियस, फार्मइजी,अर्बन क्लैप और निन्जा कार्ट को शामिल किया गया है। 

पास की जरूरत नहीं

अधिकारी के मुताबिक इसके अलावा इस सूची में दिल्लीवरी, न्यूट्रीमू मिल्क डेयरी, मोर रिटेल लिमिटेड,ईजी डे, जबॉन्ग, म्यनट्रैक्टर,स्पेंसर, रिलायंस फ्रेश, जुबिलेंट फूड वर्क्स (डोमिनोज पिज्जा), फूड पांडा, फॉसोस, पिज्जा हट, यूटी ईट्स, नीड्स सुपरमार्केट, डॉ लाल पैथ लैब, मैक्स पैथ लैब और सातवा कार्ट बिना किसी पास के अपनी सेवाएं इन क्षेत्रों के ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। डीएम ने चेतावनी दी है, "इन कंपनियों के कर्मचारियों को पुलिस अधिकारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा। अगर ऐसा कुछ होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

फेरीवालों पर कोई प्रतिबंध नहीं

गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि सेक्टरों और सोसायटियों में फल, सब्जी और राशन जैसी आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाले फेरीवालों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि डोर-टू-डोर आपूर्ति करते समय इन फेरीवालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनके पास सामान लेने आए ग्राहकों की संख्या एक समय में दो से ज्यादा न हो। 

 

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