देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच यूपी सरकार ने शॉपिंग मॉल्स में शराब बेचने की मंजूरी दे दी है। शराब के शौकीन अब मॉल्स में महंगी विदेशी शराब, बीयर और वाइन खरीद सकते हैं। पहले मॉल्स में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री का प्रावधान नहीं था। सील्ड बोतलों में मॉल में विदेशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।
यूपी कैबिनेट ने शनिवार को 'यूपी एक्साइज (विदेशी शराब के प्रीमियम खुदरा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस का निपटान) नियम, 2020' को मंजूरी दे दी। मॉल्स में सीलबंद बोतलों में विदेशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए फार्म एफ.एल.-4-सी के लाइसेंस दिए जाएंगे। ये लाइसेंस किसी भी पात्र व्यक्ति, कम्पनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म या सोसाइटी द्वारा प्राप्त किए जा सकते है।
ये होंगी शर्तें
जिन मॉल्स में शराब की दुकानें खोली जाएंगी उनका प्लिंथ ऐरिया 10000 वर्ग फीट होना चाहिए। जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट सम्मिलित हैं। प्रीमियम रिटेल वेण्ड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट का कार्पेट एरिया होना चाहिए और इनमें ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा दी जाएगी।
लॉकडाउन में लगा दी थी रोक
लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी लेकिन कई इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने पर राज्य सरकारों ने उन इलाकों में शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी। चौथे चरण के गाइडलाउन में केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ मॉल्सको खोलने की अनुमति दी थी जिसके बाद अब यूपी सरकार ने उन मॉल्स में महंगी और विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है।