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पंजाब सरकार का नया नियम- कुत्ता, बिल्ली, गाय-भैंस, पालने पर भी देना होगा टैक्स

पंजाब में जानवर पालने वालों के लिए बुरी खबर है। अब आपको जानवर पालने के बदले कर चुकाना पड़ेगा। दरअसल...
पंजाब सरकार का नया नियम- कुत्ता, बिल्ली, गाय-भैंस, पालने पर भी देना होगा टैक्स

पंजाब में जानवर पालने वालों के लिए बुरी खबर है। अब आपको जानवर पालने के बदले कर चुकाना पड़ेगा। दरअसल सूबे की अमरिंदर सिंह सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक अगर पंजाब के अंदर गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए टैक्स देना होगा।

नए नियम के मुताबिक यह टैक्स हर साल ₹250 से ₹500 तक प्रति जानवर देना होगा। जहां कुत्ता, बिल्ली, सूअर, भेड़, हिरण आदि पर 250 देने होंगे वहीं गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी पालने पर 500 रुपये का टैक्स देना होगा।

बता दें कि राज्य सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं। 

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