राजस्थान ने 12 साल से कम उम्र के लड़कियों के साथ बलात्कार के मामलों में अपराधियों के लिए मौत की सजा के लिए संशोधन विधेयक पारित किया है। इस तरह अब राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां 12 साल से कम उम्र के लड़कियों के साथ बलात्कार करने पर मौत की सजा मिलेगी। अब इस विेधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
Rajasthan passes bill for death penalty for the culprits in the rape cases involving girls below 12 years of age; second state after Madhya Pradesh to pass the bill. pic.twitter.com/ghzEvXh4N7
— ANI (@ANI) March 9, 2018
आईपीसी की धारा 1860 में एक नई धारा 376 कक जोड़ा गया है। इसमें यह उपबंध किया गया है कि 12 साल तक की बालिका से जो कोई दुष्कर्म करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। या कठोर कारावास का प्रावधान होगा जो 14 साल से कम का नहीं होगा और जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। यह जीवनकाल तक होगा।
आईपीसी में इसी प्रकार 376 घघ भी यह उपबंध किया गया है। इसमें 12 साल तक की बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जाएगा। वह फांसी से या कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 साल से कम नहीं होगी। जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी।