ऐसा देखा गया है कि आतंकवादी वर्दी, स्टिकर, लोगो, झंडे और अन्य वस्तुएं जो सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों से ताल्लुक रखती हैं, का दुरूपयोग आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ के जिलाधिकारी ने इन बलों से जुड़ी वस्तुओं की बिक्री पर नियंत्रण रखने का फैसला लिया है।
उपायुक्त अजीत आलाजी जोशी का कहना है कि संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के भीतर कोई भी दुकानदार या विक्रेता बिना रिकॉर्ड रखे या खरीददार का पहचानपत्र रखे बगैर सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों से ताल्लुक रखने वाली वर्दी, स्टिकर, लोगो, झंडे और अन्य वस्तुएं नहीं बेचेगा। बीते छह महीनों में पंजाब में दूसरी दफा हुए आतंकी हमले के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। आने वाले वर्ष में पंजाब में विधानसभा चुनाव भी हैं। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।