उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पीडीपी नेता एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर राजद्रोह एवं तिरंगे झंडे पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है ।
जौनपुर के एक अधिवक्ता ने प्रभारी जेएम द्वितीय नीरज की अदालत में बुधवार को वाद दाखिल किया।कोर्ट ने वाद दर्ज कर अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर तिथि मुकर्रर की है ।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिले में कोतवाली इलाके के दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता ने अदालत में दरखास्त दिया कि वादी को संविधान तथा कानून में गहरी आस्था व श्रद्धा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वादी व पूरा देश गौरवान्वित हुआ तथा फक्र होता रहा कि अब पूरे भारत में तिरंगा झंडा लहराएगा एवं एक राष्ट्र एक ध्वज पूरे देश में रहेगा। पिछले 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्तव्य दिया कि अनुच्छेद 370 की बहाली तक वो लड़ती रहेंगी।आज के भारत के साथ वह सहज नहीं हैं।हमारा ध्वज लूटा गया है। अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई। मैं और कोई झंडा नहीं उठाऊंगी।
जम्मू कश्मीर का झंडा जब हमारे हाथों में होगा तभी हम तिरंगा उठाएंगे। उनके इस भड़काऊ,राजद्रोहात्मक वक्तव्य की जानकारी मीडिया के माध्यम से वादी व गवाहों को हुई। 24 अक्टूबर की शाम यह वक्तव्य देखा सुना व पढ़ा जिससे वादी को अत्यंत मानसिक कष्ट पहुंचा तथा अपमान व असंतोष पैदा हुआ। अभी तक महबूबा मुफ्ती ने इस बयान के लिए माफी भी नहीं मांगी।
उन्होंने देश को कमजोर करने,विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा,अपमान,विद्वेष पैदा करने तथा विभिन्न वर्गों में शत्रुता,वैमनस्य,नफरत पैदा करने का प्रयास किया जो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। उन्होंने भारत की शान तिरंगा झंडा के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की जिससे वादी अत्यंत व्यथित व पीड़ित हैं। वादी ने न्यायालय से मांग की है कि आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया जाय जिससे न्याय हो और देश की एकता,अखंडता व संप्रभुता बनी रहे।