सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सत्यमेव जयते कहते हुए ट्वीट भी किया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।
आप नेता आतिशी ने मंगलवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
दिल्ली की मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में सिंह की जमानत की खबर साझा की और हिंदी में कहा, "सत्यमेव जयते।"
सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 अक्टूबर को दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने सिंह की रिहाई का आदेश दिया। ईडी ने कहा कि अगर आप नेता को जमानत दी गई तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।