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उन्नाव एक्सीडेंट मामले में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर

उन्‍नाव रेप केस की पीड़िता और उसके वकील के रायबरेली जाते समय हुए सड़कदुर्घटना मामले से संबंधित...
उन्नाव एक्सीडेंट मामले में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर

उन्‍नाव रेप केस की पीड़िता और उसके वकील के रायबरेली जाते समय हुए सड़कदुर्घटना मामले से संबंधित सुनवाई आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई सीबीआई की ओर से दायर उस अर्जी पर हुई, जिसमें उसने आरोपी ट्रक चालक और क्‍लीनर को रिमांड पर लेने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की मांग मानते हुए आरोपी ट्रक चालक और क्‍लीनर की 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड सीबीआई को दे दी है।

 

सेंगर से सीबीआई की पूछताछ

 

उन्नाव रेप केस मामले में सीबीआई टीम अब आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ करने पहुंची है। सीबीआई टीम सीतापुर की जेल में विधायक से पूछताछ कर रही है। बता दें कि इस मामले की जांच के लिए सीबीआई ने एक अलग टीम तैयार की है।

पूछताछ के लिए सीबीआई ने की थी रिमांड की मांग

दरअसल, सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक रामबाबू कन्नौजिया ने कोर्ट में याचिका दायर करके रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, अतुल सेंगर, वीरेंद्र उर्फ बउवा, विनीत मिश्रा, शैलेंद्र से पूछताछ करने के लिए उनकी रिमांड मांगी थी। जिस पर आज फैसला लिया गया। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रक चालक आशीष कुमार पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास को अदालत में पेश किया गया।

शुक्रवार को सीबीआई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश

इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई की मांग पर यह आदेश दिया था कि उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी 5 मामलों में से एक (उन्नाव एक्सीडेंट केस) को लखनऊ से दिल्ली नहीं शिफ्ट किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह रोक 15 दिनों तक लगाई गई है।

सेंगर सहित 10 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस

इससे पहले बुधवार को भी सीबीआई ने घटनास्थल का मुआयना किया था। इस मामले में मंगलवार को सीबीआई ने विधायक कुलदीप सेंगर और उसके भाई समेत 10 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा सीबीआई ने दुष्कर्म पीड़िता के चाचा की तहरीर के आधार पर किया था। हादसे के बाद जेल में बंद पीड़िता के चाचा ने विधायक समेत अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

यह है पूरा मामला

यह हादसा रायबरेली में 28 जुलाई को हुआ था। इसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले से जुड़े सभी केसों को दिल्ली ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। हादसे का केस जांच पूरी होने के बाद ट्रांसफर किया जाएगा। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने के निर्देश भी दिए थे।

इन दोनों का लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। प्रशासन ने ऐलान किया है कि दुर्घटना में घायल दोनों लोगों (रेप पीड़िता और उसके वकील) के इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप

पीड़िता से 2017 में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। आरोप है कि विधायक कुलदीप सेंगर और अन्य ने नौकरी दिलाने के बहाने लड़की से दुष्कर्म किया। पीड़िता उस वक्त नाबालिग थी। बाद में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। आरोप है कि उसके पिता से विधायक ने ही मारपीट की थी। पिता की मौत के बाद पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद एसआईटी को जांच सौंपी गई थी। अभी जांच सीबीआई के पास है। बुधवार को भाजपा ने विधायक सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। सेंगर अभी सीतापुर की जेल में है।

 

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