अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर इस योजना का उल्लंघन करने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है तो इसका मतलब यह होगा कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकांश लोग इसके पक्ष में नहीं है और एेसी स्थिति में इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा। केजरीवाल खुद आैर उनकी कैबिनेट के मंत्री इस नियम का पालन करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए दिल्ली का परिवहन विभाग जल्द ही 10,000 आॅटो रिक्शा परमिट देगी जिससे दिल्ली में आॅटो की कुल संख्या 92,000 हो जाएगी।
योजना के अनुसार, विषम संख्या की नंबर प्लेटों के दिनों में सम संख्या की प्लेटों वाले वाहनों को सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर खड़ा किए जाने की अनुमति नहीं होगी। एेसा ही नियम सम संख्या की नंबर प्लेटों वाले दिनों पर विषम संख्या के नंबर प्लेट वाले वाहनों पर लागू होगा। शहर में बसों के लिए बनाई जा रही लेनों पर यदि कोई कार पार्क की गई पाई जाती है तो उसपर जुर्माना लगेगा।
जानिए, दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए अपनाए जा रहे ईवन-ऑड फार्मूले की 10 खास बातें
1 - सम और विषम रजिस्ट्रेशन संख्या के वाहनों को एक दिन छोड़कर बारी-बारी से चलाने का फार्मूला दिल्ली में आगामी एक से 15 जनवरी तक लागू होगा। यह नियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक रविवार के अलावा सभी दिन लागू रहेगा।
2 - सम संख्या वाले वाहन सम तारीखों जैसे 2, 4, 6 को चलेंगे जबकि विषम रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहन विषम तारीखों जैसे 1, 3, 5 के दिन सड़कों पर चल सकेंगे।
3 - दोपहिया वाहनों, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों, महिलाओं द्वारा ड्राइव की जा रही कारों और विकलांगों को ले जा रहे वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगी।
4 - इस योजना के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां दिल्ली सरकार ने हासिल कर ली हैं और सोमवार तक इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। इस नियम को उपराज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है।
5 - नियम का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस 2,000 रूपये का जुर्माना लगा सकती है। पुलिस के अलावा परिवहन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया है।
6 - एनसीआर और अन्य राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों पर भी ईवन-ऑड का नियम लागू होगा। यानी दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को भी इस नियम का पालन करना पड़ेगा।
7 - राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, केंद्रीय मंत्रियों, गवर्नर, मुख्यमंत्रियों जैसे महत्वपूर्ण लोगों की गाड़ियों को ईवन-ऑड के नियम से छूट दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय की नंबर प्लेट वाले और एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों, लोकसभा एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वाहनों को भी इस योजना से छूट मिलेगी।
8 - एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग के वाहन भी ईवन-ऑड के दायरे से बाहर रहेंगे। मेडिकल इमरर्जेंसी के मामले में भी नियम में रियायत दी जा सकती है।
9 - एक से 15 जनवरी के दौरान दिल्ली मेट्रो पीक फ्रीक्वेंसी पर चलेगी। यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए 6,000 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली सरकार द्वारा जल्दी ही एक कारपूल एप्प जारी किया जाएगा।
10 - आगामी 30 दिसंबर को स्कूली बच्चे शपथ लेंगे कि वे अपने माता-पिता से ईवन-ऑड फार्मूले का पालन कराएंगे। एनसीसी और एनएसएस के लगभग 10 हजार वाॅलेंटियर नियम का उल्लंघन करने वालों को गुलाब भेंट करेंगे ताकि सोच में बदलाव लाया जा सके