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मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यूपी में दर्ज सभी छह एफआईआर में मिली अंतरिम जमानत

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने यूपी में...
मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यूपी में दर्ज सभी छह एफआईआर में मिली अंतरिम जमानत

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने यूपी में दर्ज सभी एफआईआर के मामले में मोहम्मद जुबैर को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी एफआईआर समान धाराओं में होने के मद्देनजर सभी को क्लब करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हालांकि यूपी में दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन एफआईआर रद्द कराने की मांग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के पास जाने की छूट दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस दौरान यूपी सरकार की तरह से गठित की गई एसआईटी को भी भंग कर दिया गया है। मोहम्मद जुबैर को 20 हजार के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई अन्य प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। पीठ ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राजधानी की पटियाला हाउस अदालत में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 20,000 रुपये का एक मुचलका (जमानत बॉड) जमा करने के बाद जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में जमानत पर रिहा किया जायेगा।

कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया और उन्हें दिल्ली पुलिस के एक विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज की गई मौजूदा प्राथमिकी के साथ जोड़ दिया।

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