लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मिश्रा से पूछा है कि क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाये?
कोर्ट ने इसके साथ ही यूपी सरकार को सभी गवाहों को सुरक्षा देने के आदेश दिए है। कांड के गवाहों पर हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और यूपी सरकार से गवाह संबंधी सारी जानकारियां मांगी हैं। अब मामले की सुनवाई 24 मार्च को होगी। सीजेआई एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
दरअसल, घटना के पीड़ित किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को गवाह पर हमले और बीजेपी की जीत पर धमकी देने की जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों की तरकफ से प्रशांत भूषण ने दलील दी कि आशीष मिश्रा की जमानत होने के बाद एक अहम गवाह पर हमला किया गया, जिन्होंने हमला किया, उन्होंने ये धमकी दी कि अब बीजेपी चुनाव जीत गई है, तो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इस दलील के बाद सीजेआई एनवी रमना ने कहा था कि हम उचित बेंच का गठन करेंगे और आज सुनवाई करने की तारीख तय की थी।
गौरलतब है कि किसानों को अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने जमानत दे दी थी। काफी मशकक्त और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था।