Advertisement

लखीमपुर खीरी हिंसा: मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के पुलिस के सामने हाजिर होते ही सिद्धू ने तोड़ा अनशन

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा...
लखीमपुर खीरी हिंसा: मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के पुलिस के सामने हाजिर होते ही सिद्धू ने तोड़ा अनशन

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा आखिरकार पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर हो ही गए। उधर मंत्री के बेटे के क्राइम ब्रांच पहुंचते ही पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिद्धू ने 3 अक्टूबर की हिंसा में मारे गए दिवंगत पत्रकार रमन कश्यप के लखीमपुर आवास पर शुक्रवार को मौन धारण कर लिया था।

लखीमपुर कांड के बाद लापता हुए आशीष आज मीडिया की नजरों से बचते-बचते आज क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने अपने मुंह को रूमाल से ढक रखा था। बता दें कि लखीपुर खीरी हिंसा मामले में आज क्राइम ब्रांच ने पेशी के लिए 11 बजे तक की डेडलाइन तय कर दी थी, माना जा रहा था कि अगर आशीष आज नहीं पहुंचते तो पुलिस फिर अरेस्ट वॉरंट जारी करती।

तिकुनिया कांड को लेकर खीर पहुंचे सिद्धू ने घटना के मुख्य आरोपी गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तक मौन भी धारण कर लिया था। पहले वह कुछ देर बैठे रहे और बाद में टिन शेड के नीचे तख्त पर लेट गए और आंखें बंद कर लीं। सिद्धू को मनाने में अफसर लगे रहे।

हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक, शुक्रवार शाम करीब पौने छह बजे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, वहां की कांग्रेस सरकार के लोक निर्माण मंत्री विजय इंदर सिंगला, चार विधायकों राजकुमार चब्बेवाल, कुलजीत सिंह नागरा, रविंदर सिंह और मदनलाल जलालपुर, पटियाला जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गुरदीप सिंह पटियाला, कोषाध्यक्ष गौरव संधू और अपने ओएसडी सुमित सिंह के साथ रमन कश्यप के घर पहुंचे। करीब बीस मिनट घर के कमरे में रमन की पत्नी, माता-पिता और भाइयों से बात करके घटना व हालात की जानकारी ली। उनको सांत्वना देकर पूरी मदद का आश्वासन दिया।

 

गौरतलब है कि आशीष मिश्रा के खिलाफ बहराइच जिले निवासी जगजीत सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। आशीष के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149 (दंगों से संबंधित), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 338 (किसी शख्स को चोट पहुंचाना जिससे उसकी जान को खतरा हो), 304-ए (लापरवाही से मौत), 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश रचना) के तहत केस दर्ज हुआ है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad