वाराणसी की एक अदालत शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'शिवलिंग' की पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर सकती है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने यह जानकारी दी।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 17 नवंबर को ज्ञानवापी मस्जिद समिति की उस याचिका पर आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसमें मस्जिद परिसर में पाए गए 'शिवलिंग' की पूजा के अधिकार की मांग की गई थी और मामले की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की थी।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र कुमार पांडे ने किरण सिंह द्वारा दायर याचिका को सुनवाई के लायक पाया और मामले को लेने के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की।
अदालत ने सिंह की याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर आपत्ति को खारिज कर दिया।
मस्जिद समिति ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का हवाला देते हुए याचिका पर आपत्ति जताई थी। अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखा जाना चाहिए।
प्रकाश ने कहा कि हिंदू पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि वक्फ अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है।