उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी कोर्ट ने आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। जुबैर को 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। कोर्ट ने पुलिस को कस्टडी देने से इनकार कर दिया है।
मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में सितंबर 2021 को एक केस दर्ज किया गया था। उन्हें सीतापुर जेल में ही रहना होगा। जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। जुबैर को 27 जून को एक ट्वीट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने हालांकि जुबैर को पुलिस रिमांड देने से मना कर दिया। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले ऐक्शन लिया, उसके पास सीतापुर और लखीमपुर खीरी पुलिस का भी शिकंजा कसता गया। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी, पर उससे जुबैर को कोई राहत नहीं मिली क्योंकि उन्हें अब भी जेल में ही रहना होगा।
दरअसल, जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर 2021 को खीरी अदालत के आदेश से मामला दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में कटियार ने जुबैर पर चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। शुक्रवार को खीरी पुलिस सीतापुर पहुंची और मोहम्मदी एसीजेएम की अदालत द्वारा जारी वारंट सीतापुर जिला जेल अधिकारियों को सौंप दिया जहां जुबैर बंद है।