दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंदर जीत सिंह ने जमानत याचिका पर आदेश सुनाने के लिए आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान चरण में वह केवल विविध आवेदन पर ही निर्णय ले सकते हैं, नियमित जमानत याचिका पर नहीं।
19 दिसंबर को जिला न्यायाधीश ने मामले को सुनवाई कर रही अदालत को वापस भेज दिया। एएसजे अदालत ने जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि वह मामले को सांसदों के मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालत में स्थानांतरित कर दें, क्योंकि राशिद अब सांसद हैं। जिला न्यायाधीश ने सभी आरोपियों और अभियोजन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की सहमति से मामले को एएसजे को वापस भेज दिया।
जिला न्यायाधीश ने यह आदेश तब पारित किया, जब उन्हें सूचित किया गया कि अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामला वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। एएसजे तब तक मामले की सुनवाई जारी रखेंगे जब तक कि उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर अंतिम आदेश पारित नहीं कर देता। राशिद के वकील और एनआईए ने संयुक्त रूप से मामले की सुनवाई अदालत में ही करने की मांग की थी। एनआईए मामले के अलावा, विशेष न्यायाधीश ने एक संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले और राशिद की नियमित जमानत याचिका को सांसदों के लिए बनी अदालत में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।
राशिद 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे और 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। एनआईए और ईडी के मामलों में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य भी शामिल हैं। ईडी ने एनआईए की एफआईआर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया, जिसमें उन पर "सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने" और कश्मीर घाटी में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया गया था।