Advertisement

दिल्ली आबकारी नीति मामला: एलजी वीके सक्सेना ने ईडी को दी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बड़ा झटका देते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शनिवार को दिल्ली शराब...
दिल्ली आबकारी नीति मामला: एलजी वीके सक्सेना ने ईडी को दी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बड़ा झटका देते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शनिवार को दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी मिल गई।

रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने 5 दिसंबर को आबकारी नीति के "निर्माण और कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार" का हवाला देते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

6 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत, धन शोधन मामलों में लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अदालत के फैसले के बाद, ईडी ने अभियोजन की अनुमति के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा।

इससे पहले, ईडी द्वारा लोक सेवकों के खिलाफ दायर आरोपपत्र (अभियोजन शिकायत) के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राज्य पुलिस जैसी अन्य जांच एजेंसियों के लिए अनिवार्य था।

चुनाव से पहले इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि यह लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों से भटकाने की कोशिश है और उन्होंने ईडी से मंजूरी पत्र को सार्वजनिक करने को कहा।

एक्स पर मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल जी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, तो ईडी को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? यह खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा, ये साजिशें बंद करो। सच सामने लाओ।"

इसी तरह की भावना को दोहराते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि यह गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीआर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी से उपजे विवाद से ध्यान हटाने का प्रयास है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिसोदिया ने कहा, "अगर उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, तो ईडी उस अनुमति की प्रति क्यों नहीं दिखा रहा है? यह स्पष्ट है कि यह खबर झूठी और भ्रामक है। बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए झूठे वादे करना बंद करें।"

अरविंद केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी या शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। 26 जून को उन्हें इस मामले में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया।

12 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत "गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता" के पहलू पर तीन सवालों को एक बड़ी पीठ को भेज दिया था। 12 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, जबकि 13 सितंबर को शीर्ष अदालत ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2021-22 आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर 17 जनवरी, 2025 को सुनवाई तय की।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad