केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक एवं 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के ‘मास्टरमाइंड’ हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी सामने आई है।
अधिसूचना के मुताबिक, 46 वर्षीय हाफिज तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा में कारिंदों की भर्ती करने, धन जुटाने और हमलों की साजिश रचने तथा उन्हें अंजाम देने के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल है।
इसमें कहा गया है कि वह पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के विभिन्न ठिकानों का भी नियमित रूप से दौरा करता है और भारत, इजराइल, अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है।
MHA issues a notification declaring Hafiz Talha Saeed, son of Hafiz Mohammad Saeed, a senior leader of Lashkar-e-Taiba (LeT) and head of the cleric wing of the LeT, as a designated terrorist under the provisions of the UAPA Act 1967 pic.twitter.com/Cxo2OKtoqf
— ANI (@ANI) April 9, 2022
अधिसूचना के अनुसार, ‘‘केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा सईद आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (1967 का 37) के तहत आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए।’’
मालूम हो कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले का सरगना हाफिज सईद था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। उसे कुछ साल पहले इसी कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था और वर्तमान में वह पाकिस्तान में आतंकवाद संबंधी आरोपों में जेल की सजा काट रहा है। भारत लगातार हाफिज सईद की हिरासत की मांग करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया है।
लश्कर-ए-तैयबा 26/11 के हमलों के अलावा भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इनमें से ज्यादातर हमले जम्मू-कश्मीर में हुए हैं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में कई नागरिक और सुरक्षाबल मारे गए हैं।