उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई सोमवार को पांच मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिंह की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 31 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था।
राजू ने अदालत से अनुरोध किया, ”उन्होंने (संजय सिंह ने) उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की हुई और उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इसलिए कृपया मामले की सुनवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाए।”
पीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च के लिए निर्धारित कर दी गयी है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 नवंबर को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर केंद्र और ईडी से जवाब मांगा था।