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'सीटी' चुनाव चिह्न उचित प्रक्रिया के बाद बीवीए को किया जाएगा आवंटित, ईसीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

भारत के चुनाव आयोग ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए...
'सीटी' चुनाव चिह्न उचित प्रक्रिया के बाद बीवीए को किया जाएगा आवंटित, ईसीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

भारत के चुनाव आयोग ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास अघाड़ी (बीवीए) को अपेक्षित दिशा-निर्देशों के बाद 'सीटी' चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा।

इस साल जनवरी में ईसीआई ने जनता दल (यूनाइटेड) को 'सीटी' चुनाव चिह्न आवंटित किया था। बीवीए के एक उम्मीदवार ने महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से 'सीटी' चुनाव चिह्न पर 2024 का आम चुनाव लड़ा था, क्योंकि जेडी(यू) के पास कोई उम्मीदवार नहीं था।

जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन और आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ सोमवार को बीवीए द्वारा पार्टी को चुनाव चिह्न आवंटित करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग ने जेडी(यू) से प्राप्त एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें चुनाव निकाय को 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया गया था।

इस प्रकार, पार्टी 30 जनवरी, 2024 के आदेश के आधार पर उसे आवंटित 'सीटी' चुनाव चिन्ह को वापस कर रही है, जेडी(यू) ने पत्र में कहा। चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि चूंकि याचिकाकर्ता (बीवीए) ने 'सीटी' चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन किया था, इसलिए इसे "अपेक्षित नियमों/दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके" पार्टी को आवंटित किया जाएगा। चुनाव निकाय की दलील के बाद, पीठ ने बीवीए की याचिका का निपटारा कर दिया।

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