मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट आप नेता की जमानत की याचिका पर 16 नवंबर को फैसला सुना सकता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आप नेता की जमानत याचिका का विरोध कर रही है।
बता दें कि सत्येंद्र जैन को 30 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास धुल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर जैन और अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तार किया था। जैन पर आरोप है कि उन्होंने अपने से जुड़ी चार कंपनियों के मार्फत मनी लॉन्ड्रिंग की। सीबीआई ने 2017 में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
इससे पहले बुधवार को ईडी ने सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ जेल में विशेष सुविधा हासिल करने का आरोप लगाया। ईडी ने सत्येंद्र जैन की अर्जी के विरोध में अपनी दलीलें पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश विकास धुल के सामने यह आरोप लगाया था। ईडी ने यह आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ स्पष्ट तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है।
ईडी का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने कहा था, ‘‘ कर्फ्यू के दौरान भी अज्ञात व्यक्ति जैन का मसाज/पैरों का मसाज कर रहे थे। उन्हें विशेष भोजन भी परोसा गया।’’