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कर्नाटक: हनी ट्रैप और मुस्लिम आरक्षण विवाद पर बवाल के बाद 18 भाजपा विधायकों को किया निलंबित, मार्शलों ने निकाला बाहर

अध्यक्ष यू टी खादर का "अनादर" करने के आरोप में शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा से अठारह भाजपा विधायकों को...
कर्नाटक: हनी ट्रैप और मुस्लिम आरक्षण विवाद पर बवाल के बाद 18 भाजपा विधायकों को किया निलंबित, मार्शलों ने निकाला बाहर

अध्यक्ष यू टी खादर का "अनादर" करने के आरोप में शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा से अठारह भाजपा विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। खादर के निर्देश पर मार्शलों ने उन विधायकों को बाहर निकाल दिया, जिन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी को घेरने की कोशिश की थी।

राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल द्वारा पेश निलंबन प्रस्ताव को विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। यह घटना विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन हुई, जब विपक्षी भाजपा विधायकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया।

इससे पहले, भाजपा सदस्यों ने सदन के वेल से विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें सरकार पर एक मंत्री को "हनी ट्रैप" करने का आरोप लगाया गया था और मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई थी और विपक्षी सदस्यों ने सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण के आवंटन पर एक विधेयक संशोधन का भी विरोध किया था।

कर्नाटक विधानसभा में आज क्या हुआ?

विधायक पोडियम पर चढ़ गए, जहां स्पीकर खादर की कुर्सी है और उन पर कागज फेंके। भाजपा और जेडीएस के सदस्य सदन के वेल में घुस गए और हाथ में सीडी लेकर नारेबाजी करने लगे, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें हनी ट्रैप मामले की उच्चस्तरीय जांच का आश्वासन दिया। सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर विपक्ष के गुस्से के कारण भी विरोध प्रदर्शन हुआ।

जिन लोगों को निलंबित किया गया है उनमें भाजपा के मुख्य सचेतक दोड्डन्ना गौड़ा पाटिल, सीएन अश्वथ नारायण, एसआर विश्वनाथ, बीए बसवराजू, एमआर पाटिल, चन्नबसप्पा, बी सुरेश गौड़ा, उमानाथ कोट्यान, शरणु सालगर, डॉ. शैलेन्द्र बेलदाले, सीके राममूर्ति, यशपाल सुवर्ण, बीपी हरीश, भरत शेट्टी, धीरज मुनिराजू, चंद्रू लमानी, मुनिरत्ना और बसवराज मत्टिमूड शामिल हैं।

निलंबन आदेश पढ़ते हुए खादर ने कहा, "इस घटना ने हमें बहुत दुख पहुंचाया है और यह दर्दनाक है। यह सीट सिर्फ कुर्सी नहीं है। यह लोकतंत्र, सच्चाई और न्याय का प्रतीक है। इस कुर्सी से बोलना गर्व की बात है। हर सदस्य को इस कुर्सी की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। हममें से कोई भी कुर्सी से ऊपर नहीं है। हमारी व्यक्तिगत भावनाएं इस कुर्सी की गरिमा से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमें प्रतिबद्धता, शांत और सभ्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए। इस घटना को हमारे लिए एक सबक बनने दें। आइए आने वाले दिनों में हम संविधान और इस कुर्सी की पवित्रता का सम्मान करें।"

उन्होंने कहा, "यह अध्यक्ष सदन की कार्यवाही में बाधा डालना, अध्यक्ष की गरिमा को नजरअंदाज करना और संसदीय परंपराओं को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता।" निलंबित विधायकों के विधानसभा में रहने के दौरान मार्शलों ने उन्हें बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। विपक्ष के नेता आर अशोक ने प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि मंत्री के एन राजन्ना द्वारा "हनी ट्रैप" का मुद्दा उठाए जाने और उन्हें बचाने में विफल रहने के बाद सरकार को शर्म आनी चाहिए। विधान परिषद में भी इसी तरह का अनियंत्रित व्यवहार देखने को मिला, जहां भाजपा एमएलसी ने विधेयक को फाड़कर सीधे परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी के सामने सदन के वेल में फेंक दिया।

'कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (संशोधन) विधेयक, 2025' पर विवाद

यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया, जो कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम, 1999 में और संशोधन करता है और इसे विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने पेश किया।

पिछले शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 2 करोड़ रुपये तक के (सिविल) कार्यों में 4 प्रतिशत अनुबंध मुसलमानों के लिए आरक्षित किए गए हैं, तथा 1 करोड़ रुपये तक के माल/सेवा खरीद अनुबंध मुसलमानों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 मार्च को पेश किए गए अपने 2025-26 के बजट में की थी।

वर्तमान में, कर्नाटक में एससी/एसटी (24 प्रतिशत) और श्रेणी-1 (4 प्रतिशत) तथा श्रेणी-2ए (15 प्रतिशत) से संबंधित ओबीसी ठेकेदारों के लिए सिविल कार्य अनुबंधों में आरक्षण है। मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण के साथ ओबीसी की श्रेणी-2बी में शामिल करने की मांग की गई थी।

भाजपा ने सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के कदम को "असंवैधानिक दुस्साहस" करार दिया है, तथा कहा है कि जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता, वह इसे अदालत में चुनौती देने सहित सभी स्तरों पर इसका विरोध करेगी।

हनी-ट्रैप के आरोप

विपक्षी भाजपा और जद (एस) ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा में हंगामा किया, तथा एक मंत्री और अन्य राजनेताओं से जुड़े कथित "हनी-ट्रैप" प्रयास की न्यायिक जांच एक मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने की मांग की।

सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया था कि उन्हें हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी और विभिन्न दलों के कम से कम 48 राजनेता इसी तरह की साजिशों का शिकार हुए हैं। इस मुद्दे पर बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि किसी को भी सुरक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो और सरकार पूरी जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने कहा, "राजन्ना ने उन्हें हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश के बारे में बात की है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने पहले ही जवाब दिया है और कहा है कि उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। राजन्ना को शिकायत दर्ज करने दें। कांग्रेस, भाजपा और जेडी(एस) के सभी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उन्हें तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए।"

सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया कि हनी-ट्रैप के प्रयास के पीछे जो लोग हैं, उनकी पहचान करने के लिए जांच की जाएगी। "राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित करेंगे।" गृह मंत्री परमेश्वर ने दोहराया कि राजन्ना ने शिकायत दर्ज करने की मंशा जताई है और जांच का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से इसे प्रस्तुत नहीं किया है।

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