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एलजी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति को दी मंजूरी, आप पर 'लापरवाह' रवैये के लिए साधा निशाना

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त...
एलजी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति को दी मंजूरी, आप पर 'लापरवाह' रवैये के लिए साधा निशाना

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है, और कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना इस मुद्दे को 'लापरवाह' तरीके से निपटाने के लिए आप सरकार की 'लापरवाही' के लिए आलोचना की, अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एलजी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का पद 28 नवंबर, 2024 से खाली पड़ा था। एलजी ने कहा, "हालांकि, (आप) सरकार ने एक महीने के अंतराल के बाद सीईओ (एक अधिकारी को) का अतिरिक्त प्रभार देने का प्रस्ताव भेजा। सरकार की ओर से इस लापरवाही के कारण बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के कार्य जैसे इमामों और अन्य पदाधिकारियों को वेतन जारी करना रुक गया।"

सक्सेना ने कहा, "इमामों/मुतवल्लियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जो सीईओ की अनुपस्थिति में वेतन न मिलने के कारण पीड़ित गरीब लोग हैं, मैं प्रस्ताव को मंजूरी दे रहा हूं।" एलजी ने कहा, "हालांकि, नियुक्ति प्रभावी होने से पहले प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह सलाह दी जाती है कि भविष्य में, प्रस्ताव को कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से मेरे विचार के लिए भेजा जाना चाहिए।"

उन्होंने दावा किया कि अब भी सरकार द्वारा कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना, प्रस्ताव को लापरवाही से भेजा गया। संसद द्वारा अधिनियमित दिल्ली वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार, सीईओ की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 के अनुसार की जानी है, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि बोर्ड द्वारा सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को दो नामों का एक पैनल सुझाया जाएगा। सक्सेना ने कहा, "हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) ने बोर्ड द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल को रिकॉर्ड में नहीं रखा, बल्कि अतिरिक्त प्रभार सौंपने के लिए मेरे विचारार्थ एक अधिकारी का नाम प्रस्तुत किया।"

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