Advertisement

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मायावती ने की संविधान संशोधन की मांग

बीएसपी प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा के एससी/एसटी सांसदों को...
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मायावती ने की संविधान संशोधन की मांग

बीएसपी प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा के एससी/एसटी सांसदों को आरक्षण पर दिए गए आश्वासन का स्वागत किया, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के रुख की आलोचना की और कोर्ट के फैसले का मुकाबला करने के लिए तत्काल संविधान संशोधन की मांग की।

बीजेपी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मोदी से मुलाकात की और अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में क्रीमी लेयर की पहचान करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर चिंता व्यक्त की। बैठक के बाद मोदी ने एक्स पर कहा, "आज एससी/एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया।"

इसके बाद मायावती ने एक्स पर निशाना साधते हुए कहा, "आज उनसे मिलने गए भाजपा के एससी/एसटी सांसदों को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन कि एससी/एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर लागू न करने तथा एससी-एसटी आरक्षण में कोई उप-वर्गीकरण न करने की उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, उचित है तथा यदि ऐसा किया जाता है तो इसका स्वागत किया जाएगा।" "लेकिन बेहतर होता कि केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष बहस में एससी-एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने तथा आरक्षण के मामले में उनके उप-वर्गीकरण के पक्ष में दलीलें न पेश की होतीं, तो शायद यह फैसला न आता।"

मायावती ने कहा, "जब तक संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के फैसले को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकारें इस फैसले का इस्तेमाल अपनी राजनीति के तहत एससी/एसटी वर्ग के उप-वर्गीकरण तथा क्रीमी लेयर को लागू करने के लिए कर सकती हैं। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक इसी सत्र में लाया जाना चाहिए।" उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने संशोधन की मांग ऐसे समय में की है, जब लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार दोपहर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। यह सत्र सत्र के निर्धारित समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad