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मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने कहा- नए आपराधिक कानून आदिवासी परिषद न्यायालयों की शक्तियों को नहीं करेंगे प्रभावित

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शनिवार को कहा कि नए आपराधिक कानून आदिवासी परिषद न्यायालयों के...
मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने कहा- नए आपराधिक कानून आदिवासी परिषद न्यायालयों की शक्तियों को नहीं करेंगे प्रभावित

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शनिवार को कहा कि नए आपराधिक कानून आदिवासी परिषद न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों को प्रभावित नहीं करेंगे। तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - 1 जुलाई को क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे।

संगमा ने पीटीआई से कहा, "हम अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन स्तंभों - भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम - को 1 जुलाई से प्रभावी नए कानूनों से बदल रहे हैं।" उन्होंने आश्वासन दिया, "नए कानून जिला परिषदों के मौजूदा कानूनों को प्रभावित नहीं करेंगे।" संगमा ने जोर देकर कहा कि जिला परिषदों के कानून और शक्तियां, उनके अधिकार क्षेत्र सहित, अपरिवर्तित रहेंगी।

इस बीच, एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि चूंकि राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, इसलिए नए कानूनों का स्थानीय खासी, जैंतिया और गारो भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा रहा है। मेघालय में तीन जनजातीय परिषदें हैं- गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद और जैंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद- जो राज्य के 99 प्रतिशत क्षेत्र की देखरेख करती हैं। शेष गैर-अनुसूचित क्षेत्र हैं।

संगमा ने दोहराया, "जैसा कि अतीत में होता रहा है, जिला परिषदों के कानून और न्यायिक शक्तियाँ भविष्य में भी अप्रभावित रहेंगी। इन कानूनों पर किसी भी तरह के प्रभाव का कोई सवाल ही नहीं है।" गृह मंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग ने हाल ही में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठकें कीं और कानून प्रवर्तन कर्मियों, वकीलों और संबंधित अधिकारियों के लिए राज्य भर में जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

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