आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पिछले 27 घंटे से गायब चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि मुझे लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। आईएनएक्स मामले में मेरे और परिवार के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी एफआईआर में मेरा नाम नहीं है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की सबसे बड़ी चीज है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने वकीलों से कानूनी पेचीदगी पर बात कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पी चिदंबरम जोर बाग स्थित अपने आवास पहुंचे।
चिदंबरम ने कहा पिछले 48 घंटों में जो हुआ है उससे देश में गलत संदेश गया है। पिछले कई दिनों से मेरे बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। मुझे हैरत है कि लोग मुझे फरार बता रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आईएनएक्स मामले में आरोपी नहीं हूं, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस मामले में अभी तक आरोपी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अपील
उन्होंने कहा सीबीआई और ईडी ने ऐसी कोई चार्जशीट नहीं दाखिल की है जिसमें मेरा नाम हो। मेरे बारे में फैलाई गई सभी बातें पूरी तरह झूठी हैं। पिछले 13-14 महीनों से मुझे अंतरिम जमानत दी गई थी। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने मेरी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि वह तत्काल रूप से मेरी याचिका पर सुनवाई करे और मुझे अंतरिम जमानत दी जाए।
'जांच एजेंसियां करें कानून का पालन'
पी चिदंबरम ने कहा कि मेरे और मेरे वकील साथियों ने बीती पूरी रात इस जमानत के कागजात पर मेहनत से काम किया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये पूरी तरह झूठ है कि मुझे फरार बताया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत शुक्रवार तक जांच एजेंसियां भी कानून का पालन करेंगी।कांग्रेस दफ्तर में उनके साथ सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद समेत कई नेता मौजूद रहे।
ईडी और सीबीआई ने जारी किया लुकआउट नोटिस
इसी बीच पी चिदंबरम की मुश्किल और बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बाद सीबीआई ने भी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, आज सीबीआई ने भी उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले चिदंबरम को अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिली। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 23 अगस्त को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट से लगा था झटका
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) दायर की। हालांकि, जस्टिस एसवी रमना की बेंच ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए इसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेज दिया।
पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करते हुए उनके वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की गई थी।सुनवाई के लिए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा कोर्टरूम में मौजूद हुए।
मंगलवार को उनके घर पर पहुंची सीबीआई और ईडी की टीम
मंगलवार को सीबीआई की टीम जोर बाग स्थित पी चिदंबरम के घर पहुंची, लेकिन चिदंबरम घर पर नहीं मिले। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी थी जिसके बाद गिरफ्तारी से राहत के लिए चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है।
मंगलवार देर रात सीबीआई की टीम दोबारा पी चिदंबरम के घर पहुंची थी। अधिकारियों ने घर के बाहर नोटिस चिपकाकर उन्हें दो घंटे के भीतर पेश होने का निर्देश दिया था बावजूद इसके चिदंबरम के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सीबीआई उनकी तलाश में जुटी है। इससे पहले भी सीबीआई की टीम चिदंबरम के घर गई थी पर उनके वहां नहीं मिलने के कारण वापस लौट आई थी। सीबीआई टीम के लौटने के थोड़ी देर बाद ही ईडी की टीम भी पी चिदंबरम के घर पहुंची। सीबीआई ने उनके घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया कि वह दो घंटे के भीतर उपस्थित हों।
क्या है मामला
जांच एजेंसी आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने यह मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया गया था। चिदंबरम पर आरोप है कि वित्तमंत्री रहने के दौरान उन्होंने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी देने में अनियमितता बरती थी। ईडी ने काले धन को सफेद बनाने (मनी लॉन्डरिंग) को लेकर उनके ऊपर 2018 में मामला दर्ज किया था। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी मामले में आरोपी हैं।