Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के जमानत आदेश से बांसुरी स्वराज का नाम हटाने का निर्देश दिया

उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को जमानत देने के अपने आदेश से वकील बांसुरी...
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के जमानत आदेश से बांसुरी स्वराज का नाम हटाने का निर्देश दिया

उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को जमानत देने के अपने आदेश से वकील बांसुरी स्वराज का नाम हटाने का बुधवार को आदेश दिया।

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने न्यायालय से कहा कि स्वराज का नाम ‘‘अनजाने में हुई त्रुटि’’ के कारण सूची में शामिल हो गया जिसके बाद शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ‘‘ठीक है, हम आदेश में संशोधन करेंगे।’’

निदेशालय की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि स्वराज मामले में पेश नहीं हुईं और न ही उन्होंने मामले में एजेंसी का प्रतिनिधित्व किया।

हुसैन ने कहा, ‘‘अनजाने में हुई किसी गलती के कारण उनका नाम पेश हुए लोगों की पर्ची में दिखाई दे रहा है।’’

बांसुरी स्वराज नयी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार हैं। न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को राहत देते हुए मंगलवार को जमानत दे दी थी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad