उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को जमानत देने के अपने आदेश से वकील बांसुरी स्वराज का नाम हटाने का बुधवार को आदेश दिया।
दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने न्यायालय से कहा कि स्वराज का नाम ‘‘अनजाने में हुई त्रुटि’’ के कारण सूची में शामिल हो गया जिसके बाद शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ‘‘ठीक है, हम आदेश में संशोधन करेंगे।’’
निदेशालय की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि स्वराज मामले में पेश नहीं हुईं और न ही उन्होंने मामले में एजेंसी का प्रतिनिधित्व किया।
हुसैन ने कहा, ‘‘अनजाने में हुई किसी गलती के कारण उनका नाम पेश हुए लोगों की पर्ची में दिखाई दे रहा है।’’
बांसुरी स्वराज नयी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार हैं। न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को राहत देते हुए मंगलवार को जमानत दे दी थी।