सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के महाराजगंज जिले से आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 में अपने विरोधी की हत्या को दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और पटना हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले को पलट दिया है।
Supreme Court holds Rashtriya Janata Dal (RJD) leader and former MP Prabhunath Singh guilty in 1995 double murder case, overturns Patna HC order acquitting him pic.twitter.com/vwBP0RduI8
— ANI (@ANI) August 18, 2023
गौरतलब है कि बिहार के महाराजगंज जनपद से राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पर मार्च 1995 में छपरा में एक पोलिंग बूथ के पास बिहार विधानसभा चुनाव के समय अपने विरोधी दरोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या करने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह को दोषी पाया है।
बता दें कि हत्या के एक मामले में प्रभुनाथ सिंह पहले ही जेल की सजा काट रहे हैं। दरअसल, उन्हें 2017 में एक ट्रायल कोर्ट ने विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में दोषी पाया था। शुक्रवार को यह राजद के लिए दूसरा झटका है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है।
बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने के लिए अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है।