हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय ने यह सुझाव दिया है कि जो भी लोग नगर निगमों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए 12वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए जबकि समितियों और परिषदों के चुनावों के लिए यह 10वीं तक रहनी चाहिए। महाधिवक्ता बीआर महाजन ने कहा कि मौजूदा कानूनों को बदलने के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा।
पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए 10वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के हरियाणा सरकार के फैसले को 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही करार दिया था। हरियाणा में नौ नगर निगम, 19 नगर परिषद और 50 नगर समितियां हैं। हरियाणा में पंचायती चुनाव विभिन्न चरणों में जनवरी 2016 में चुनाव होने हैं।