Advertisement

क्या चली जाएगी कंगना रनौत की सीट? मंडी लोकसभा चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को मंडी से भाजपा की लोकसभा सदस्य कंगना रनौत को किन्नौर निवासी...
क्या चली जाएगी कंगना रनौत की सीट? मंडी लोकसभा चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को मंडी से भाजपा की लोकसभा सदस्य कंगना रनौत को किन्नौर निवासी एक व्यक्ति द्वारा इस आधार पर उनके चुनाव को रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया कि लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनका नामांकन पत्र कथित तौर पर गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने नोटिस जारी करते हुए रनौत को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 

रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया था। उन्हें सिंह के 4,62,267 वोटों के मुकाबले 5,37,002 वोट मिले थे।

रानौत के चुनाव को रद्द करने की अपील करते हुए, याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा कि उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर (उपायुक्त, मंडी) ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था और उन्हें भी एक पक्ष बनाया था।

वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने कहा कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र के साथ विभाग से "कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र" भी प्रस्तुत किया।

हालांकि, उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से "अदेयता प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था और जब उन्होंने उन्हें जमा किया, तो रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और नामांकन पत्र खारिज कर दिया।

उन्होंने अनुरोध किया कि यदि उनके कागजात स्वीकार कर लिए गए होते तो वे चुनाव जीत सकते थे। उन्होंने कहा कि चुनाव रद्द कर दिया जाए।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad