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कांग्रेस, वाम दलों ने रोहित वेमुला की आत्महत्या को भाजपा से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की: एन. रामचंद्र राव

रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में आरोपी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधान परिषद सदस्य...
कांग्रेस, वाम दलों ने रोहित वेमुला की आत्महत्या को भाजपा से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की: एन. रामचंद्र राव

रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में आरोपी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधान परिषद सदस्य एन. रामचंद्र राव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और वाम दलों ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र की मौत को भाजपा से जोड़कर राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश की थी।

रामचंद्र राव ने शुक्रवार को कहा कि वेमुला की आत्महत्या की घटना दुखद है लेकिन कांग्रेस और वाम दलों का रवैया निंदनीय था।

राव ने यह टिप्पणी पुलिस द्वारा एक स्थानीय अदालत के समक्ष मामले को बंद करने की रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दाखिल किए जाने और इस मामले में राव सहित अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दिए जाने के बाद की।

पुलिस ने दावा किया कि रोहित वेमुला दलित नहीं था और उसने उसकी ‘‘असली पहचान’’ उजागर होने के डर से 2016 में आत्महत्या कर ली थी।

इस बीच, छात्रों के एक समूह ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अप्पा राव पोडिले के खिलाफ नारे लगाए। अप्पा राव पोडिले इस मामले के आरोपियों में शामिल थे।

‘स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (एसएफआई) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रोहित वेमुला की ‘‘संस्थागत हत्या के मामले को बंद करने के लिए पुलिस द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट विडंबनापूर्ण है।’’

इसमें कहा गया, "कांग्रेस सरकार और उसकी पुलिस सबूत के अभाव के बावजूद रोहित के दलित नहीं होने की बात कहकर भाजपा की झूठी कहानी का समर्थन कर रही है।"

वेमुला के परिवार ने शुक्रवार को कहा कि वह रोहित के आत्महत्या मामले में तेलंगाना पुलिस की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ को कानूनी रूप से चुनौती देगा।

रोहित वेमुला के भाई राजा वेमुला ने कहा कि परिवार की अनुसूचित जाति के होने के बारे में जिलाधिकारी को फैसला लेना है। इस पर पुलिस ने कहा कि वह आगे की जांच करेगी।

रोहित वेमुला के परिवार द्वारा व्यक्त किए गए संदेह का जिक्र करते हुए तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक रवि गुप्ता ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि संबंधित अदालत में एक याचिका दायर की जाएगी और मजिस्ट्रेट से आगे की जांच की अनुमति देने का अनुरोध किया जाएगा।

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