दिल्ली की एक अदालत 20 फरवरी को यह तय करेगी कि आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने बृहस्पतिवार को इस मुद्दे पर दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
जैन ने आरोप लगाया है कि बांसुरी ने पांच अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जिसे उन्होंने दावा किया कि लाखों लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्कों के अलावा 3 करोड़ रुपये बरामद हुए।
उनकी शिकायत में कहा गया है कि बांसुरी ने जैन को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए यह टिप्पणी की थी। जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें ‘‘भ्रष्ट’’ और ‘‘धोखेबाज’’ कहकर उनकी और बदनामी की।