प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें मंगलवार को यहां एक अदालत में पेश किया। के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं, के. कविता की अंतरिम जमानत पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इससे पहले ईडी ने कविता को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल किया था।
इससे पहले, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने संघीय जांच एजेंसी को कविता से हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी।
ईडी ने न्यायिक हिरासत के आवेदन में कहा, "के. कविता बहुत प्रभावशाली हैं, ऐसे में वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को नष्ट कर सकती हैं और मौजूदा जांच को प्रभावित कर सकती हैं। इस मामले में ईडी आरोपी की भूमिका की जांच लगातार कर रही है और अपराध के जरिए कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जो लोग इस अपराध की आय से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है।"
ईडी ने आगे कहा, "आर्थिक अपराध की जांच सामान्य अपराध की जांच से ज्यादा कठिन है क्योंकि आर्थिक अपराध करने वाले साधन संपन्न और प्रभावशाली होते हैं. इनकी समाज में भी गहरी पेंठ होती है। अपराध की साजिश बेहद शातिराना तरीके से करते हैं। इसीलिए जांच को आगे बढ़ना कई बार कठिन होता है।"
बीआरएस नेता ने अदालत में जाने से पहले पत्रकारों से कहा, ‘‘यह एक अवैध मामला है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। जय तेलंगाना।’’
ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में ‘आप’ को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। कविता (46) को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।